पुलिस के साक्ष्यों को सही मानकर अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को दिया मृत्युदंड
पुलिस के साक्ष्यों को सही मानकर अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को दिया मृत्युदंड
सागर। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को अदालत ने सही मानकर नाबालिग मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड दिया है। माननीय अपर सत्र न्यायालय बंडा ने प्रकरण के 2 अभियुक्तों को यह सजा दी है।
सागर के थाना बंडा अंतर्गत ग्राम बेरखेडी में बीते साल एक फरियादिया ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 13 मार्च 2019 को नाबालिग बच्ची गुम हो गई है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस ने टीमें गठित कर खोजबीन प्रारंभ की। मासूम बालिका का शव 14 मार्च 2019 को ग्राम बेरखेडी मौजा हार के पास से बरामद हुआ। जिसमे धड़ एवं सिर अलग-अलग पाया गया था। शव का पोस्टमार्टम कराए जाने पर पता चला कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या एवं दुष्कर्म का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक ने मामले को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर अनुसंधान के लिए आवश्यक निर्देश दिये तथा पुलिस टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की पतारसी में लगाया गया। अज्ञात आरोपियो की पतारसी हेतु पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन ने 25 हजार रूपए और पुलिस अधीक्षक सागर ने दस हजार रूपए के नगद इनाम की घोषणा की थी।
भौतिक/परिस्थिति जन्य और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने संदेही 5 आरोपियों, जिनमें दो नाबालिग और एक महिला आरोपी सम्मलित है, को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर आरोपियों ने मृतिका के साथ गैंगरेप कर उसका गला दबाकर हत्या कारित करना और गला काटना कबूल किया। संपूर्ण साक्ष्य संकलन उपरांत आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाकर एवं लगातार मानीटरिंग कर साक्ष्य को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट और विवेचना के दौरान जब्त की गई अन्य सामाग्री बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की। साक्ष्यों से संतुष्ट होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय बंडा ने 20 जनवरी 2021 को प्रकरण के दो अभियुक्तों को दर्ज सभी धाराओं में दोषी करार दिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई।
